{“_id”:”67d099aa2d4236cf670e23fb”,”slug”:”cbi-dsp-gets-bail-in-bribery-case-will-not-be-able-to-go-abroad-chandigarh-news-c-16-pkl1043-654903-2025-03-12″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Chandigarh News: रिश्वत मामले में सीबीआई डीएसपी को मिली जमानत, विदेश नहीं जा सकेंगे”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}


चंडीगढ़। ढाई करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार दिल्ली सीबीआई के डीएसपी बलबीर सिंह को बड़ी राहत मिली है। मेडिकल ग्राउंड रिपोर्ट पर कोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान डीएसपी को जमानत दे दी। इस दौरान वह देश छोड़कर विदेश नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा मामले में गिरफ्तार ईडी सहायक निदेशक विशालदीप के भाई विकासदीप और चचेरे भाई नीरज ने भी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई की जांच टीम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में सीबीआई 13 मार्च को कोर्ट में अपना जवाब दायर करेगी।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले में दर्ज धन शोधन मामले में ढाई करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले का सीबीआई ने भंड़ाफोड़ किया था। इसमें सीबीआई द्वारा शिमला ईडी के सहायक निदेशक विशालदीप, विकासदीप व नीरज के खिलाफ क्रप्शन एक्ट-7 के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि बाद में जांच टीम ने दिल्ली सीबीआई के डीएसपी बलबीर सिंह को भी गिरफ्तार किया और यह चारों आरोपी बुड़ैल जेल में बंद है। डीएसपी द्वारा सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बीमारी के चलते उनकी दवाई चल रही है, जबकि सीबीआई ने आरोपी डीएसपी को जमानत न देने की बात कही थी। कोर्ट ने डीएसपी को मेडिकल ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर जमानत दे दी है। वहीं, मामले में गिरफ्तार आरोपी विकासदीप व नीरज द्वारा पहले भी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दिए जवाब के बाद आरोपियों की याचिका खारिज कर दी थी। इसके चलते अब आरोपियों ने फिर से जमानत याचिका दायर की है।