हिमाचल हाईकोर्ट से HPMC कर्मियों को राहत: जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने के आदेश; खराब आर्थिक स्थिति की निगम की दलील खारिज
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हिमाचल हाईकोर्ट से HPMC कर्मियों को राहत: जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने के आदेश; खराब आर्थिक स्थिति की निगम की दलील खारिज


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शिमला2 घंटे पहले

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हिमाचल हाईकोर्ट ने हॉर्टिकल्चर​​​​​ प्रोड्यूसर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (HPMC) कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने HPMC कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने के आदेश जारी किए।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रार्थी सालिग राम चौहान की याचिका को स्वीकारते हुए HPMC को संशोधित वेतनमान का लाभ 3 माह भीतर देने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता को यह लाभ 3 माह के भीतर नहीं दिए तो HPMC को देय राशि 9 फीसदी ब्याज सहित चुकानी होगी।

निगम की दलील सही नहीं

कोर्ट ने HPMC की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने की दलील को खारिज करते हुए यह आदेश दिए और कहा कि जब HPMC ने अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया है तो वित्तीय स्थिति खराब होने के आधार पर कर्मचारियों के वित्तीय लाभ नहीं रोके जा सकते।

30 नवंबर को रिटायर हुआ प्रार्थी

मामले के अनुसार प्रार्थी HPMC से बतौर असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर रिटायर हुआ था। 30 नवम्बर को सेवानिवृत हुए उक्त कर्मी के अनुसार उसे न तो लीव इन कैशमेंट की राशि दी गई और न ही संशोधित वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दिसम्बर 2022 को HPMC ने संशोधित वेतनमान का लाभ अपने कर्मचारियों को देने का फैसला ले लिया था। मगर, इसके लाभ कर्मचारियों को अब तक नहीं दिए गए।



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