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शिमला4 घंटे पहले
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू
हिमाचल सरकार ने क्लास थ्री और क्लास फोर कर्मचारियों की ट्रांसफर पर लगा बैन हटा दिया है। इसके बाद प्रदेशभर के कर्मचारी अपना ट्रांसफर करवा सकेंगे। यह प्रतिबंध 21 से 31 अगस्त और 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हटाया गया है।
एक अक्तूबर से इनकी ट्रांसफर पर दोबारा बैन लग जाएगा। कार्मिक विभाग ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि राहत एवं बचाव कार्य में जुटे कर्मचारी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसी तरह शॉर्ट स्टे (जिनके तीन साल पूरे नहीं हुए) वाले कर्मचारियों की ट्रांसफर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अनुमति के बाद ही होगी।
तीन साल का स्टे पूरा कर चुके कर्मचारियों की ट्रांसफर की शक्तियां संबंधित विभागों के मंत्रियों को दी गई है। मगर, इनकी ट्रांसफर के लिए सरकार ने एक और शर्त लगाई है। इसके तहत प्रत्येक कॉडर में तीन फीसदी से ज्यादा कर्मचारी नहीं बदले जा सकेंगे। ऐसा करने पर संबंधित विभाग के HOD के खिलाफ आदेशों की अनुपालना नहीं करने को लेकर कार्रवाई की जाएगी।
कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश
कार्मिक विभाग ने इसे लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों के डिवीजनल कमिश्नर और DC को निर्देश जारी कर दिए है। इन कर्मचारियों के तबादले कॉप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल 2013 के अनुसार किए जाएंगे। जरूरी हुआ तो दो साल का सेवाकाल वाले कर्मचारियों की भी ट्रांसफर की जा सकेगी, लेकिन इसकी अनुमति मुख्यमंत्री से लेनी जरूरी होगी।