सोलन का मामला: हाईकोर्ट ने दिए सार्वजनिक रास्ते से अवैध कब्जे हटाने के आदेश, अतिक्रमणकारियों पर 20 हजार का जुर्माना
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सोलन का मामला: हाईकोर्ट ने दिए सार्वजनिक रास्ते से अवैध कब्जे हटाने के आदेश, अतिक्रमणकारियों पर 20 हजार का जुर्माना


शिमला5 घंटे पहले

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प्रदेश हाईकोर्ट ने गांव शिल्ली जिला सोलन में सार्वजनिक रास्ते से अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए है। आम रास्ते पर अतिक्रमण करने पर कोर्ट ने प्रतिवादी शोभा राम और सुंदर सिंह पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रतिवादियों के खिलाफ चार हफ्ते में उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी किये गए है।

ज्ञान चंद की जनहित में दायर याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने यह आदेश पारित किए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी शोभा राम और सुंदर सिंह आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इस रास्ते पर अवैध रूप से शेड निर्माण के लिए उन्होंने टाइल उखाड़ दी है। इस बारे जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक सोलन के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इन अधिकारियों ने अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। कोर्ट ने इस मामले में निशानदेही करने के आदेश दिए थे।

याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई थी कि प्रतिवादी शोभा राम और सुंदर सिंह के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जाए। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया गया कि प्रतिवादियों ने आम रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ है। कोर्ट ने निजी प्रतिवादियों को यह अतिक्रमण खुद ही 4 सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिए।



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