सुप्रीम कोर्ट से BBMB और NHPC को झटका: हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया; कंपनियों को बसों का टैक्स भरने के आदेश
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सुप्रीम कोर्ट से BBMB और NHPC को झटका: हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया; कंपनियों को बसों का टैक्स भरने के आदेश


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शिमला21 घंटे पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) को झटका दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम में 1997 में किए गए संशोधन को वैधानिक ठहराया​ है। इसके बाद अब BBMB और NHPC को अपनी बसों का हिमाचल सरकार को टैक्स देना होगा।

पूर्व में ये कंपनियां हिमाचल सरकार के टैक्स लेने के निर्णय के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और इस संशोधन को वैधानिक बताया। इन कंपनियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

15 साल चली सुनवाई
देश की शीर्ष अदालत में लगभग 15 साल इस मामले की सुनवाई चली। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए प्रोजेक्ट में लगी बसों पर टैक्स लेने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है।

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता प्राइवेट बस ऑपरेटर नहीं हैं, ये पावर प्रोजेक्ट में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं। परियोजनाओं में अपने कर्मचारियों को कार्य स्थलों और कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए इन्हें बसें चलानी पड़ती हैं। इसलिए टैक्स भरना गलत नहीं है।

एक अप्रैल 2023 से भुगतान करने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों की तरफ नरम रुख अपनाते हुए पहली अप्रैल 2023 से BBMB और NHPC के प्रोजेक्ट में चल रही बसों का टैक्स भरने के आदेश दिए हैं। हालांकि हिमाचल के कराधान विभाग ने 1984 से 1991 तक के टैक्स भरने के निर्देश इन कंपनियों को दिए थे।

तब टैक्स की वसूली मामला कोर्ट में होने की वजह से नहीं हो पाई थी। भविष्य के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। हिमाचल में दोनों कंपनियों की बड़ी संख्या में बसें चल रही है। अब यह बसें बिना टैक्स भुगतान के सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगी।

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