चंडीगढ़ में बातचीत करके हक लेगा हिमाचल: कैबिनेट सब कमेटी मीटिंग के बाद बोले चंद्र कुमार, पंजाब CM को पुनर्गठन एक्ट स्टडी करने की नसीहत
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चंडीगढ़ में बातचीत करके हक लेगा हिमाचल: कैबिनेट सब कमेटी मीटिंग के बाद बोले चंद्र कुमार, पंजाब CM को पुनर्गठन एक्ट स्टडी करने की नसीहत


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शिमला7 घंटे पहले

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कृषि मंत्री एवं कैबिनेट सब कमेटी चेयरमैन चंद्र कुमार

चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी का मामला पंजाब के साथ मिल बैठकर सुलझाया जाएगा। पंजाब इसे देने में आनाकानी करेगा, उसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी लेने के लिए हिमाचल सरकार द्वारा गठित कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग के बाद कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल मैत्रीपूर्ण ढंग से इसका समाधान चाहता है।

उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 78 में आबादी के हिसाब हिस्सेदारी का प्रावधान है, जो कि 7.19% बनता है। हिमाचल एक्ट से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। अपना हक हिमाचल हर हाल में लेकर रहेगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी की आज की मीटिंग में भी पंजाब पुनर्गठन एक्ट के प्रावधानों को लेकर चर्चा की गई।

मीटिंग बुलाकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी
जल्द कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी मीटिंग बुलाकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जा सके। भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (BBMB) के मसले पर उन्होंने कहा कि लगभग 44 हजार करोड़ के बकाया एरियर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 26 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है‌।

पहले भी सुप्रीम कोर्ट BBMB के प्रोजेक्ट में हिमाचल को 7.19 फीसदी हक दिला चुका है, लेकिन यह हक 2011 से मिल रहा है। इससे पहले का लगभग 44 हजार करोड़ रुपए का एरियर बकाया है। जिसे लेने के लिए हिमाचल सुप्रीम कोर्ट गया है।

भगवंत मान को पुनर्गठन एक्ट पढ़ने की नसीहत
चंद्र कुमार ने पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए भगवंत मान को पंजाब पूर्ण पुनर्गठन एक्ट 1966 का अध्ययन करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल अपना हक मांग रहा है, जो एक्ट में है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान को पहले पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का पूरी तरह से अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद ही उनको बयानबाजी करनी चाहिए।

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